-INCOME TAX-
कृषि आय
खेती और कृषि से होने वाली आय कर मुक्त है। कृषि आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत छूट दी गई है। यहाँ तक कि मुर्गी पालन और पशु पालन जैसी गतिविधियों से भी आय को कृषि आय माना जाता है। हालांकि, आयकर की नियमित रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और कृषि आय को उसी में घोषित करने की आवश्यकता है।
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-GST-
जीएसटीएन में नई सुविधा को कोर बिजनेस गतिविधि का चयन करने में सक्षम किया गया है। अत आपको आगे मुख्य गतिविधि में से एक का चयन करने की आवश्यकता है:
1. निर्माता
2. व्यापारी
3. सेवा प्रदाता या अन्य
आप केवल एक कोर व्यावसायिक गतिविधि का चयन कर सकते हैं। यदि सभी गतिविधियाँ आपके लिए लागू हैं, तो कृपया अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि का चयन करें।
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वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नए आईटी ई-फाइलिंग पोर्टल के मुद्दों पर 22 जून, 2021 को इंफोसिस के साथ संवादात्मक बैठक करेंगे। आईसीएआई के सदस्यों, लेखा परीक्षकों, सलाहकारों और करदाताओं सहित हितधारक बातचीत का हिस्सा बनें। @Infosys टीम सामना की गई गड़बड़ियों पर स्पष्टीकरण देगी।
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-INCOME TAX-
डिमांड पर स्टे प्राप्त करने के उद्देशय के लिए, करदाता को विवादित राशि का 20 % जमा कराना होगा या उसके बराबर राशि की जमानत प्रस्तुत करनी होगी ।
[धारा 254]
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वित्त अधिनियम, 2021 ने एक नया Section 206AB पेश किया है। यह आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए स्रोत पर कर (TDS) की कटौती के लिए एक विशेष प्रावधान है। यह धारा
01 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगी।
इस धारा को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य अधिकतम आयकर कवरेज और अनुपालन सुनिश्चित करना है। सरकार लोगों को समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है और इस तरह के सख्त प्रावधान लाकर अनुपालन नहीं करने वालों को दंडित करना चाहती है।
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-GST-
जीएसटीआर 9 और 9C रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट
डेट एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021
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-INCOME-TAX-
निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र संख्या 9/ के माध्यम से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था को दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है
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-GST-
सीबीईसी ने माल की एक सूची जारी की है जिस पर रिवर्स चार्ज (RCM) लागू है
1. Cashew Nuts
2. Bidi Wrapper Leaves
3. Tobacco Leaves
4. Silk Yarn
5. Raw Cotton
6. Supply of Lottery
7. Used Vehicle
8. Priority Sector lending certificate
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-INCOME TAX-
CBDT ने सभी ITR फॉर्म 1 से 7 को AY 2021-22 के लिए अधिसूचित किया है। G.S.R 242 (E) में 21/2021 दिनांक 31/03/2021। करदाताओं की सुविधा और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, पिछले वर्ष के फ़ॉर्म की तुलना में इस वर्ष आईटीआर फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है।
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-INCOME TAX-
तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर और फीचर फिल्मों के लिए रॉयल्टी पर टीडीएस 2 % काटा जाएगा।
धारा 194J
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