Highlights of budget 2022
No STT reduced
No changed in slab
No increased deductions
Just pay taxes
To be continued in 2023
😂
#onlytaxthings— % &-
-Income Tax-
Finally, Income from Crypto currency to be taxed at 30 % - Finance Minister
Budget-2022
#onlytaxthings— % &-
ITR रिटर्न में गलती हुई तो दो साल तक उसका सुधार कर सकते है - वित मंत्री
बजट 2022
#onlytaxthings— % &-
-INCOME-TAX-
निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र संख्या 9/ के माध्यम से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था को दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है
#onlytaxthings
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-Income Tax-
निर्धारण वर्ष 2021–22 की आयकर विवरणी आईटीआर –1 का असेसमेंट (धारा –143(1)) आयकर विभाग द्वारा स्टार्ट किया जा चुका है एवं निर्धारित रीफंड को ब्याज सहित रिफंड हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (रीफंड बैंक) को भेज दिया गया है ।
लगता है E-filling 2.0 अपने फीचर्स का कमाल दिखा रहा है।
#onlytaxthings-
वित्त अधिनियम, 2021 ने एक नया Section 206AB पेश किया है। यह आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए स्रोत पर कर (TDS) की कटौती के लिए एक विशेष प्रावधान है। यह धारा
01 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगी।
इस धारा को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य अधिकतम आयकर कवरेज और अनुपालन सुनिश्चित करना है। सरकार लोगों को समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है और इस तरह के सख्त प्रावधान लाकर अनुपालन नहीं करने वालों को दंडित करना चाहती है।
#onlytaxthings-
वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नए आईटी ई-फाइलिंग पोर्टल के मुद्दों पर 22 जून, 2021 को इंफोसिस के साथ संवादात्मक बैठक करेंगे। आईसीएआई के सदस्यों, लेखा परीक्षकों, सलाहकारों और करदाताओं सहित हितधारक बातचीत का हिस्सा बनें। @Infosys टीम सामना की गई गड़बड़ियों पर स्पष्टीकरण देगी।
#onlytaxthings-
Cost Inflation Index (CII)
यानि
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक
सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 / आकलन वर्ष 2022-23 के लिए ''317'' को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के रूप में अधिसूचना संख्या 73/2021-आयकर के माध्यम से अधिसूचित किया है | वित्तीय वर्ष 2020- 21 की सूचकांक '301' थी।
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) का उपयोग मुद्रास्फीति के कारण साल-दर-साल वस्तुओं और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
#onlytaxthings-
अगर आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटी पोर्टल पर मन्थली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो अप्रैल 2021 की मंथली GSTR 1 रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 26.05.2021 है।
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-GST-
"GST" क्लब और क्लब के सदस्यों के बीच हुए लेनदेन पर लागू नहीं होता है।
°The club filed an advance rulling on applicability of GST on Club Transactions.
°The AAR held that unless the amendment section 7 of CGST Act, 2017 is notified, the applicant is not liable to Pay GST on subscriptions fees & Infrastructure Development fund collected from the members .
As per the सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in the case of मेसर्स कलकता क्लब लिमिटेड ।
-onlytaxthings--